उत्तर प्रदेश ने एस्केलेटर विधेयक और लोकायुक्त संशोधन विधेयक, 2024 पारित किया

हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024 तथा उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया।

मुख्य बिंदु:

विधेयक के कानून बनने के बाद ऊर्जा विभाग की मंज़ूरी के बिना लिफ्ट और एस्केलेटर नहीं लगाए जा सकेंगे।

  • मरम्मत न कराने और मानकों की अनदेखी करने पर मालिक या संबंधित संस्था पर ज़ुर्माना लगाया जाएगा।
  • विधेयक में प्रावधान किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने के लिये पंजीकरण अनिवार्य होगा।
  • इनका प्रत्येक पाँच वर्ष में नवीनीकरण कराना होगा, सालाना परीक्षण कराना होगा और इसके लिये 1500 रुपए शुल्क जमा करना होगा।

उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024 के तहत लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त का कार्यकाल आठ वर्ष से घटाकर पाँच वर्ष कर दिया गया और अधिकतम आयु 70 वर्ष कर दी गई है।

महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और हरियाणा जैसे राज्यों में लिफ्ट लगाने के लिये अपने कानून हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में इसके लिये ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

इसके लागू होने से न सिर्फ दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा बल्कि व्यवस्था भी मज़बूत होगी।

लोकायुक्त
 • लोकायुक्त भारतीय संसदीय लोकपाल है, जिसे भारत की प्रत्येक राज्य सरकारों के माध्यम से और उसके लिये निष्पादित किया जाता है।
 • यह एक भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था है। किसी राज्य में लोकायुक्त व्यवस्था का उद्देश्य लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों, आरोपों की जाँच करना है।