[A] राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2017
[B] राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2021
[C] राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2019
[D] राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015
Answer: B
राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा ‘ग्राम सेवक’ को ‘ग्राम विकास अधिकारी’ से प्रतिस्थापित किया गया है।
धारा 89 के संशोधन में कहा गया है कि “ग्राम विकास अधिकारी” की अभिव्यक्ति मौजूदा अभिव्यक्ति “ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता / ग्राम सेवक” के लिए प्रतिस्थापित की जाएगी।