राजस्थान महिला निधि: स्वयं सहायता महिला समूहों को 2.5 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध होगा ऋण

राजस्थान महिला निधि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री आर. एस. जोधा ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में महिला निधि के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाने वाले ऋण पर राज्य सरकार द्वारा 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा जिससे स्वयं सहायता समूह को यह ऋण मात्र 2.5 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध होगा।

प्रमुख बिंदु

  • राजस्थान महिला निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के 1920 महिला स्वयं सहायता समूहों को करीब 16 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए हैं।
  • राजस्थान महिला निधि द्वारा ऋण आवंटन की यह प्रक्रिया मोबाइल एप पर आधारित है।
  • इस प्रक्रिया में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अपने गांव में ही ऋण के लिए आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध होती है। ऋण स्वीकृति के पश्चात स्वयं सहायता समूह के बचत खातों में ऋण राशि सीधे ही जमा हो जाती है।
  • उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य बजट 2022-23 में की गई बजट घोषणा के अनुपालन में महिला स्वयं सहायता समूहों को राजीविका के मध्यम से ऋण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान महिला निधि की स्थापना की गई थी।
  • राजस्थान महिला निधि योजना वर्ष 2022- 23 में राज्य के 15 जिलों में लागू की गई थी, जिसे वर्ष 2023- 24 में बढ़ाकर संपूर्ण राज्य में  लागू करने का निर्णय लिया गया है ।