(A) दो वर्ष
(B) पाँच वर्ष
(C) चार वर्ष
(D) एक वर्ष
Answer: D
समिति के सदस्यों के पद की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। राजस्थान विधानसभा में कार्य की प्रक्रिया और आचरण नियमावली’ का नियम 229 लोक लेखा पर समिति के कार्य को निर्दिष्ट करता है। समिति में 15 से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो सदन द्वारा हर साल अपने सदस्यों के बीच से एकल संक्रमणीय मतों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार चुने जाएंगे।
अध्यक्ष, नामांकन द्वारा समिति की कुल सदस्यता के एक तिहाई आकस्मिक रिक्तियों को भर सकते हैं। ऐसे मनोनीत सदस्य तब तक पद पर रहेंगे, जब तक वे पद सदन के चुनाव द्वरा निर्वाचित सदस्यों से नहीं भर जाते हैं।